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अगर बाइक, स्कूटर या कार बिना पीयूषी सर्टिफिकेट के चला रहे हो तो हो जाओ सावधान.. लग सकता है दस हजार तक का जुर्माना…

– तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण नहीं होने पर ही मिलता हे पीयूषी सर्टिफिकेट
देवास. वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है. प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बढ़ता प्रदूषण सभी के लिए समस्या बन जाता है। कार, बाइक और स्कूटर जैसे वाहनों से भी प्रदूषण काफी ज्यादा होता है। हवा के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सभी तरह के वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इस सर्टिफिकेट को तब जारी किया जाता है जब कोई वाहन सरकार की ओर से तय किए मानकों से ज्यादा प्रदूषण ना करे। पीयूसी का पूरा नाम पल्यूशन अंडर कंट्रोल है लेकिन आमतौर पर लोग इसे पीयूसी के नाम से ज्यादा जानते हैं। सड़क पर चलने वाले सभी तरह के वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाली निजी कार, स्कूटर, बाइक हों या फिर कमर्शियल कार, बस, ट्रक, बाइक, तिपहिया वाहन सभी के लिए पीयूसी जरूरी है
पीयूसी सर्टिफिकेट क्या है..?
पीयूषी का मतलब पाल्यूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है. यह प्रमाणपत्र दर्शाता है कि आपके वाहन का उत्सर्जन स्तर प्रदूषण मानकों के अनुरूप है. सर्टिफिकेट सिर्फ उन गाड़ियों को मिलता है जो तय सीमा के भीतर प्रदूषण उत्सर्जित करती हैं. अगर वाहन तय सीमा से अधिक प्रदूषण करता है, तो उसे ठीक कराना जरूरी है, ताकि पीयूषी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सके.
जुर्माना और सजा…

चालान: PUC सर्टिफिकेट न होने पर या उसके एक्सपायर होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

वाहन जब्ती: कुछ गंभीर मामलों में आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता है.

सजा: इसके अलावा, वाहन मालिक को 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.
जरूरी सुझाव…

समय पर करें नवीनीकरण: यह सुनिश्चित करें कि आपका PUC सर्टिफिकेट समय पर नवीनीकृत हो.

चेकिंग से बचें: चालान और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हमेशा वैध PUC सर्टिफिकेट अपने वाहन में रखें.
पीयूसी परीक्षण के लिए 11 से 13 तक आयोजित होंगे शिविर…
जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया कि देवास शहर को एनसीएपी सिटी के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिये शहर स्तर पर माईको लेवल एक्शन प्लॉन तैयार किया गया है। जिसके अन्तर्गत शहर में चल रहे सभी वाहनों का पीयूसी (PUC) परीक्षण एवं पीयूसी (PUC) प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। इसके लिए देवास शहर में संचालित हो रहे समस्त वाहनों तथा समस्त शासकीय कार्यालयों में संचालित हो रहे वाहनों की पीयूसी चैकिंग के लिए 11 से 13 नवम्‍बर तक शिविर लगाया जा रहा है। जिसमें देवास शहर के समस्त शासकीय कार्यालयों में संचालित वाहनों के पीयूसी (PUC) परीक्षण के लिए 11 नवम्‍बर को कलेक्टर कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया जायेगा त‍था शहर में संचालित समस्त प्रकार की वाहनों का पीयूसी (PUC) परीक्षण के लिए 12 एवं 13 नवम्‍बर को भोपाल चौराहा पर शिविर का आयोजन होगा। सभी वाहन स्वामी अपनी-अपनी वाहनों का पीयूसी (PUC) परीक्षण आयोजित कैम्प में अवश्य रूप से करायें।

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