आपका शहर

घर या दुकान किराए पर देने से पहले देवास पुलिस को सूचित करे.. लापरवाही पडेगी महंगी, पुलिस ने एक मकान मालिक पर दर्ज किया केस


प्रदेशवार्ता. घर या मकान किराए पर देने से पहले संपत्ति स्वामी एग्रीमेंट करा लेता हैं. एग्रीमेंट के साथ अब पुलिस को सूचना भी अनिवार्य रूप से करनी होगी. पुलिस को सूचित करने का नियम तो पुराना है लेकिन देवास एसपी पुनीत गहलोद इसे लेकर गंभीर हैं. देवास पुलिस अब ऐसे लोगों की जांच कर रही हैं. अगर किसी दिन पुलिस आपके पास पहुंच गई और पता चला कि आपने तो किराएदार, दुकानदार की जानकारी ही नहीं दी थी तो फिर आप फंस जाएंगे. ये लापरवाही आपको जेल की हवा खिला देगी.
पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के द्वारा मकान/ दुकान मालिक द्वारा अपने किरायदारों की संपूर्ण जानकारी सबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए गए है साथ ही कलेक्टर देवास ऋतुराज सिंह द्वारा आदेशित किया गया है कि मकान/ दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में संलग्न विहित प्रारूप में सूचना दिए जाने के पश्चात ही किरायेदारों को रहने की अनुमति दी जाए. इसके पूर्व मकान/दुकान किराए से नहीं दिए जाए. साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए. आदेश के उल्लंघन पर बीएनएस 2023 की धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दण्डनीय कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है. इसी अनुक्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में जानकारी देने की तस्दीक करने पर मकान स्वामी अब्दुल राशिद पिता मोहम्मद ईशाक उम्र 58 साल निवासी 32 काम्पिंग ग्राउन्ड देवास पर केस दर्ज किया गया. अब्दुल रशिद अपने मकान नंबर 06 आनंद नगर देवास में निवासरत किरायेदारों के संबंध में थाने पर जानकारी नहीं दी थी. आरोपी अब्दुल राशिद के विरुद्ध धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के तहत दण्डनीय पाए जाने पर आरोपी के विरूद्व धारा 223 बीएनएसएस का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button