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इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार और सभी पक्षकारों से पूछा तीन साल की बच्ची ने कैसे दी सहमति…?

प्रदेशवार्ता. राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार और सभी पक्षकारों को अब इंदौर हाइकोर्ट ने नोटिस देकर पूछा है कि तीन साल की बच्ची वियाना जो ब्रेन ट्यूमर से पीडित थी और समझने की स्थिति में नहीं थी ने कैसे संथारा की सहमति दे दी..? जनहित याचिका पर आज मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी. मामले में आगे की सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी.
इंदौर के पीयूष और वर्षा जैन की लगभग साढ़े तीन वर्षीय बेटी वियाना को 21 मार्च को संथारा दिलवाया गया था। मई के पहले सप्ताह में वियाना की मां वर्षा ने यह बात खुद मीडिया को बताई थी। उन्होंने बताया था कि जनवरी 2025 में पता चला था कि वियाना को ब्रेन ट्यूमर है. इलाज के लिए 9 जनवरी को उसे मुंबई ले जाया गया था। वहां उसका ट्यूमर का आपरेशन हुआ जिसके बाद वह ठीक भी होने लगी थी, लेकिन मार्च 2025 के तीसरे सप्ताह में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसी स्थिति में हम वियाना को 21 मार्च को राजेश मुनि महाराज के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इसका एक रात निकालना भी मुश्किल है। इसे संथारा करा देना चाहिए। हमने संथारा की सहमति दे दी। गुरुदेव ने संथारा की प्रक्रिया पूरी कराई। संथारा लेने के मात्र 10 मिनट बाद ही वियाना का निधन हो गया।

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