एक मान्यता पर दो जगह चल रहे थे स्कूल
प्रदेश वार्ता. शाजापुर कलेक्टर ने निजी स्कूल पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. संभवतः ये शाजापुर जिले की सबसे बडी कार्यवाही है. कलेक्टर की कार्यवाही के बाद अन्य निजी स्कूल संचालकों में भी हडकंप हैं. शिक्षा विभाग शाजापुर से मिली जानकारी के अनुसार जाय किड्स ने 2022-23 के लिए भीलखेडी रोड शुजालपुर के लिए मान्यता ली थी. जिला शिक्षा अधिकारी डा. विवेक दुबे के पास शिकायत पहुंची थी कि यही स्कूल कमल्या बायपास पर भी चल रहा हैं. याने निजी स्कूल एक जगह की मान्यता लेकर दो जगह से स्कूल संचालित कर रहा था. शिक्षा विभाग ने शिकायत पर जांच कराई तो वो सही निकली. स्कूल की रिपोर्ट बनकर कलेक्टर ऋजु बाफना की टेबल पर पहुंची. कलेक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के तहत संस्था के विरूद्ध एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.
