क्राइम

देवास पुलिस की सख्ती.. शराब पीकर वाहन चलाते पकडाए तो छह माह जेल में भी कट सकते

प्रदेशवार्ता. कलाली से शराब पीकर घर जा रहे हो तो भी सावधान रहे, देवास पुलिस के हाथ लग गए तो तगडे जुर्माने के साथ छह माह की सजा भी जेल में काटनी पड सकती हैं. देवास पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास नजर रख रही हैं. सडक हादसों में इन नशेडी वाहन चालकों का विशेष योगदान होता है, अपने साथ ये दूसरे की जान भी जोखिम में डालते हैं. पुलिस कप्तान पुनीत गेहलोद के निर्देश के बाद पुलिस चेकिंग में शराबियों को भी ढूंढ रही हैं. 7 अक्टूबर को ही पुलिस ने चार वाहन चालक ऐसे पकडे जो नशे में थे. इन पर धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई. इस धारा में प्रकरण दर्ज होने के बाद दस हजार जुर्माना वसूला जाता हैं. साथ ही छह माह की सजा भी हैं. देवास पुलिस 1 जुलाई से लेकर अब तक याने तीन महीने में ही 107 ऐसे चालकों को पकड चुकी है जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे. कोर्ट ने 42 चालकों पर 7 लाख 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा दिया. शराबी आगे से ध्यान रखे, वर्ना उन्हें नशे की हालत में वाहन चलाना महंगा पड जाएगा.

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