प्रदेशवार्ता। देवास जिला कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। पत्नी की गलाघोटकर हत्या की थी। औद्योगिक थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले संजय नगर में आरोपी राहुल पिता मांगीलाल ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या 20 नवंबर 2021 को करी थी। औद्योगिक थाना पुलिस ने इस अपराध पर धारा 302,201 में मामला दर्ज किया था। राहुल उम्र 28 साल मूल निवासी ग्राम इकलेरा का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी को हत्या वाले दिन ही पकड लिया था। अब इस हत्या के अपराध पर न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर ने आरोपी राहुल पिता मांगीलाल गोदारिया को पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया। प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजन अशोक चावला के द्रारा की गई। कोर्ट में फैसला जल्द से जल्द हो इसके लिए देवास एसपी पुनीत गेहलोद द्रारा जिले में आपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई हैं। जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशवर एवं वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र कोर्ट में पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं। साथ ही कोर्ट द्रारा आदेशिकाओं समन एवं वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही है ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द कोर्ट से निर्णय प्राप्त कर पीडित को न्याय दिलाया जा सके।
