प्रदेशवार्ता. हाईकोर्ट ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की क्लास लगा दी. कोर्ट ने पूछ ही लिया कि पढाई किस माध्यम से की हैं. गुना के सीएमएचओ डा. राजकुमार ऋषिश्वर ग्वालियर हाईकोर्ट में अपनी फजीहत करवा बैठे. स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर के पद से सेवानिवृत्त हुए बीपी शर्मा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शर्मा ने एक याचिका जूनियर को पदोन्नत करने के मामले को लेकर 2009 में दायर की थी। याचिका में तर्क दिया कि विभाग में वे सीनियर थे, लेकिन अनदेखी करते हुए जूनियर को पदोन्नति दे दी गई. मामले में हाईकोर्ट ने पदोन्नति का रिकॉर्ड तलब किया था, लेकिन सीएमएचओ ने याचिका की कॉपी ही महाधिवक्ता कार्यालय में भेज दी, जो पहले से थी। पदोन्नति का रिकॉर्ड नहीं आया. इसे लेकर कोर्ट ने सीएमएचओ को तलब कर लिया।
कोर्ट ने सीएमएचओ से पूछा कि आपने पढाई किस माध्यम से की..? इस सवाल पर सीएमएचओ ऋषिश्वर हडबडा गए. अपनी सफाई में बोले पैर में चोट लगी थी, इस कारण गलती हो गई. हाईकोर्ट ने पूछा चोट दिमाग में तो नहीं थी…? अब सीएमएचओ को 1 अप्रैल तक का समय स्पष्टीकरण देने के लिए मिला हैं.
