प्रदेशवार्ता. खाने पीने की चीजें खरीदने से पहले उपभोक्ता एक्सपायरी डेट को ध्यान से देख ले. ऐसे कई मामले सामने आए है जब दुकानदार ने एक्सपायरी प्रोडक्ट दुकान से नहीं हटाए. ये सेहत के साथ बडा खिलवाड हैं. खासकर बच्चे अगर दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे तो पालक विशेष ध्यान दे. देवास जिले में कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार हरिओम ठाकुर, नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर द्वारा दुर्गापुरा सिया स्थित संजय मिल्क प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड से दूध , भोपाल रोड़ बायपास चौराहा देवास स्थित न्यू श्री सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट से मिरिंडा कोल्ड्रिंक्स एवं मावा बर्फी का नमूना लिया गया एवं साथ ही एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स की 262 बोतले जिसकी कीमत 12 हजार 500 है को नष्ट करवाया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को तहसीलदार अखिलेश शर्मा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश वास्केल द्वारा सुनिल राजस्थान चाट भंडार खातेगांव से समोसे का मसाला, मुरलीवाला रेस्टोरेंट संदलपुर तहसील खातेगांव से कलाकंद स्वीट्स एवं बूंदी लड्डू के नमूनें लिए जाकर सभी नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए हैं.
