प्रदेशवार्ता. केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर नियम बनाया था. नियम के अनुसार 20 साल पुराने दो पहिया व चार पहिया वाहनों को सडक से बाहर किया जाना था. इसे लेकर वाहनों को जबरन स्क्रैप किया जाना था. इस आदेश का शुरू से विरोध हो रहा था, इस आदेश को वाहन निर्माता कंपनियों के पक्ष का माना जा रहा था. अब केंद्र सरकार ने फिर से यू टर्न लिया हैं.
नए आदेश में अब केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने वाहनों के लिए बड़ा राहत भरा नियम जारी किया है। अब वाहन मालिकों को अपने 20 साल से पुराने दोपहिया, कार और मालवाहक वाहनों को जबरन कबाड़ (स्क्रैप) में नहीं बेचना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के माध्यम से परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है कि ऐसे पुराने वाहन अब पुनः पंजीकरण करवा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को दोगुना शुल्क,फिटनेस जांच और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र(पीयूसी) कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन कराने के बाद वे अपने पुराने वाहन को अधिकृत रूप से सड़क पर चला सकेंगे।
परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन से वाहन मालिकों के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को तिहरा राजसव मिलेगा। पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन से परिवहन विभाग को शुल्क, स्क्रैप कराने पर वाहन की कीमत के साथ नया वाहन खरीदने पर पांच प्रतिशत की छूट का प्राविधान है। साथ ही रोड टैक्स में 15 से 25 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। वहीं नई वाहन खरीदने पर केंद्र और राज्य सरकार को 18 प्रतिशत की जीएसटी का लाभ मिलेगा।
