भाजपा विधायक ने सरपंच को बोला था चोर, अब मानहानि केस में उलझ गए विधायक
प्रदेशवार्ता. मप्र के एक विधायक कोर्ट में उलझ गए हैं. एक साल पहले भरी सभा में एक सरपंच को चोर बोलकर जलील करना विधायक को महंगा पडता दिख रहा हैं. कोर्ट ने मानहानि केस की अनुमति देते हुए विधायक के शब्दों को आपत्तिजनक माना है. साफ है कि साक्ष्य विधायक के खिलाफ जा रहे हैं. कोर्ट ने सभा में उपस्थित पांच अन्य साक्षियों के कथन के बाद विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा से विधायक है राजेन्द्र मेश्राम. विधायक मेश्राम के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा एक सरपंच ने दर्ज कराया है जिसे एक साल पहले भरी सभा में भाजपा विधायक ने चोर कहा था।
देवसर से भाजपा विधायक राजेन्द्र मेश्राम के खिलाफ बंधा गांव के सरपंच देवेन्द्र पाठक ने जबलपुर एमपी एमएल कोर्ट में मानहानि का परिवार दायर किया था। सरपंच देवेन्द्र पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। कोर्ट में सरपंच देवेन्द्र पाठक ने उस भाषण की सीडी भी सबूत के आधार पर पेश की थी जिसमें विधायक देवेन्द्र पाठक ने उन्हें चोर कहा था।
