क्राइम

कोर्ट ने माना प्रकरण विरल से विरलतम, पत्नी से दुष्कर्म करने वाले आठ दरिंदे जीवनभर रहेंगे सलाखों के पीछे


प्रदेशवार्ता. पति को बंधक बनाकर पत्नी से दुष्कर्म करने वाले हैवान अब ताउम्र जेल में रहेंगे. कोर्ट ने प्रकरण को विरल से विरलतम मानते हुए सभी आठ दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक पर दो लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
मप्र के रीवा में अक्टूबर 2024 को रीवा जिले के गुढ थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. लोक अभियोजन के मुताबिक 21 अक्टूबर 24 को गुढ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरवबाबा मंदिर के समीप नल के पास पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ आठ आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. 153 दिन के अंदर कोर्ट ने फैसला देकर सभी आरोपियों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया.
आरोपी रामकिशन (28), रावेश गुप्ता (27), रजनीश कोरी (25), दीपक कोरी (24), राजेंद्र कोरी (23) सभी निवासी गुढ़, लवकुश कोरी (23) और गुरुड़ कोरी (26) निवासी नईगढ़ी, सुशील कोरी (19) निवासी रामपुर बघेलान को सजा सुनाई गई.

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