देवास. लाखों की तनख्वाह लेकिन फिर भी चाय पानी के बगैर काम नहीं चलता. चाय पानी याने मुंह से मांगा गया पैसा. ऐसे ही पैसे के फेर में उपपंजीयक देवास धरा गई हैं. सर्विस प्रोवाइडर की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने जांच करी थी जो सही निकली. अब लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर लिया हैं.
उप पंजीयक देवास अंजली मिश्रा एवं प्राइवेट व्यक्ति राहुल प्रजापत के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुआ हैं. भ्रष्टाचार के विरुद्ध डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के निर्देशन में अभियान जारी है। इसी क्रम में आवेदक शीतल गहलोत निवासी बजरंग नगर देवास ने 11 दिसंबर 24 को लोकायुक्त में शिकायत की थी कि मेरे द्वारा बालाजी सर्विस प्रोवाइडर के नाम से रजिस्ट्री का कार्य किया जाता है। मेरे कार्यालय से की गई रजिस्ट्री लेने गया तो अंजली मिश्रा ने इसके एवज में 1500 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायत का सत्यापन प्रभारी एसपी राजेश पाठक ने डीएसपी सुनील तालान से कराया तो शिकायत सही पाई गई। इसलिए धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधन 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अंजली मिश्रा एवं राहुल प्रजापत के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना जारी है।
