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उर्वरको के अवैध भंडारण पर  दो एफ.आई.आर दर्ज


देवास जिले में रबी सीजन में  जिले के कृषको का उच्च गुणवत्ता एवं मानक स्तर का उर्वरक उपलब्ध हो  इसलिए  कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार जिले में कृषि विभाग की टीम द्वारा सतत् भ्रमण एवं निरीक्षण कर  कार्यवाही की जा रही है  इसके तहत मुखबिर  की सूचना पर जिला स्तरीय विकासखण्ड स्तरीय उड़नदस्ता दल और राजस्व विभाग से तहसीलदार , पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा नानूखेड़ा में मेसर्स कटारिया कृषि सेवा केन्द्र नानूखेड़ा प्रोपाइटर रामेश्वर पिता प्रताप निवासी ग्राम नानूखेड़ा के गोदाम का निरीक्षण कर रासायनिक उर्वरक यूरिया के 248 बैग म्युरेट ऑफ पोटाश के 26 बैग पीडीएम 14.5 प्रतिशत के 24 बैग , अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20 : 20 : 0 : 13 के 40 बैग एवं शांतिलाल पिता सुरजमल पाटीदार ग्राम नानुखेडा के मकान का निरीक्षण करने पर युरिया 220 बैग व सिंगल सुपर फास्फेट जिंककोटेड पावडर के 50 बैग | इस प्रकार दोनो जगह से कुल 608 बैग अवैध रूप से भंडारण पाये जाने पर उर्वरको को जप्ति किया जाकर पुलिस थाना हाटपिपल्या की सुपुर्दगी में दिया गया । साथ ही उक्त प्रकरणो में रामेश्वर पिता प्रताप निवासी ग्राम नानूखेड़ा एवं शांतिलाल पिता सुरजमल पाटीदार ग्राम नानुखेडा पर उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश 1985 की धारा 7 , 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् थाना हाटपिपल्या में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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