क्राइम

चिकन दुकानदार को एसडीएम मैडम के नाम पर पहले धमकाया फिर पांच हजार छीन लिए


प्रदेशवार्ता. खुद को एसडीएम बताकर डरा धमका कर अवैध वसूली करने वाले दो आरोपियों को कांटाफोड पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं. इनमें एक आरोपी महिला तथा दूसरा पुरुष हैं. महिला को एसडीएम बताकर डराने चमकाने का काम किया जाता था. फरियादी शैतान सिंह पिता गोपाल इवने निवासी नयापुरा घाटी ने थाना कांटाफोड़ आकर बताया कि मैं ग्राम नयापुरा घाटी में रहता हूं तथा गांव में ही चिकन की दुकान का संचालन करता हूं. 14 फरवरी की शाम करीबन 5 बजे मैं अपनी दुकान में था उसी समय सरिता मालवीय एवं धीरज राठौर निवासीगण ग्राम सुद्रेल अपनी कार से मेरी दुकान पर आए. धीरज राठौर मुझसे बोला कि गाडी में एसडीएम मैडम है तुम अपनी दुकान में गाय का मांस बेचते हो, लायसेंस बताओ, तो मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि मैं तो मुर्गे का मांस बेचता हूं. जिसका लायसेंस मेरे पास है. इन दोनो ने मुझसे लायसेंस दिखाने का कहा. मेरे लाइसेंस दिखाने पर अनावेदकगणों ने कहा कि आपके पास मांस बेचने का लायसेंस है ना कि गाय का मांस बेचने का. धीरज राठौर ने मुझसे कहा कि तुमको गाय का मांस बेचने के मामले में थाने में फंसवा दिया जाएगा और 10 हजार रुपए की मांग की. मैने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा लडका अर्जुन बाहर है, उसके आने के बाद बात कर लेंगे. धीरज ने मुझसे मेरे लडके का नंबर लिया और फोन पर बात की. मेरे लड़के से भी उसने यही बात कही. जिसके बाद इन लोगों ने मेरी जेब से 5000 रुपए निकाल लिए और मुझे डराया धमकाया कि पुलिस थाने में रिपोर्ट किया तो तुमको गाय का मांस बेचने के आरोप में फंसवा देंगे. इसके बाद ये दोनो लोग वहां से चले गए. फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 119(1),351 (3) BNS 3(2)(va) SC/ST Act का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा अवैध वसुली करने वाले फरार बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था. जिस पर थाना प्रभारी कांटाफोड़ सुरेखा निम्बोदा के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. विशेष टीम के द्वारा भौतिक साक्ष्य,तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किए. मुखबिर की सूचना पर से 4 मार्च को आरोपी सरिता मालवीय पति धीरज राठौर, 2. धीरज राठौर पिता जगदीश राठौर निवासीगण ग्राम सुन्द्रेल को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

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