खेत-खलियान

देवास जिले में नरवाई जलाने पर केस दर्ज.. अर्थदंड भी लगाया, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी


प्रदेशवार्ता. तमाम समझाइश और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बाद भी देवास जिले में इस साल भी खेत आग के हवाले किए गए. देवास जिले में नरवाई जलाने पर अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की हैं. कुछ किसानों पर केस दर्ज किया गया तो कुछ पर जुर्माना लगाया हैं. कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिले में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अमले द्वारा नरवाई में आग लगाने पर भूमि स्वामियों पर कार्रवाई की जा रही हैं। उप संचालक कृषि गोपेश पाठक ने बताया कि कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अमले ने नरवाई में आग लगने पर टोंकखुर्द के ग्राम पाडलिया वंगला गांव में गुरुचरण पिता मांगीलाल एवं मांगीलाल पिता नाथू सिंह पर बीएनएस की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। देवास विकासखंड के ग्राम अमरपुरा के रशीद पिता मीर खां, पुरुषोत्तम पिता रामचंद्र चौहान ग्राम खटांबा, मनोज पिता रूगनाथ ग्राम बांगर तथा पप्पू पिता हामिद खान ग्राम बांगर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत थाना बीएनपी में प्रकरण दर्ज हुआ. खातेगांव के ग्राम तिपडिया रोड में भूमि स्वामी लीलाधर पिता हरनारायण यादव पर 05 हजार रुपए, सुलगांवमें दो भूमि स्वामियों पर 2500-2500 रुपए तथा नयापुरा में एक भूमि स्वामी पर 2500 रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार सोनकच्छ विकासखंड में गणपत पिता पप्पू, प्रीतम पिता उदय सिंह, अर्जुन पिता उदय सिंह ग्राम ओड तथा संतोष पिता गोकुल ग्राम बरोली पर भी अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।
कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कृषि एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नरवाई जलाने वाले किसानों के विरुद्ध सतत कार्रवाई जारी रखें.

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