प्रदेशवार्ता. चायनीज धागे ने देवास में कई लोगों को गंभीर घायल किया हैं. कई लोगों की तो संयोग से गर्दन कटते. कटते बची. इस जानलेवा धागे के विक्रय पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी थी. बावजूद इसे बेचा जा रहा. अब ऐसे धागा बेचने वालों की सर्चिंग की जा रही हैं. देवास जिले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने चायनीज मांझे का विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया है. चायनीज मांझे का विक्रय एवं उपयोग पर जिले में कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदारसपना शर्मा ने बताया कि प्रियांश इलेक्ट्रिक एवं रिपेयरिंग संचालक रवि पिता लीलाधर द्वारा चायनीज मांझा विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि रवि पिता लीलाधर के विरुध्द भारतीय न्याय संहिता धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। चायनीज मांझे का विक्रय एवं उपयोग पर इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
