प्रदेशवार्ता. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाडा कर राशि हडपने वाले को देवास कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी से 22 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा. थाना कोतवाली पर 30 अगस्त 17 को फरियादी ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी इरफान पिता युसुफ कुरैशी निवासी 97 जयप्रकाश मार्ग देवास ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जी व्यक्तियों के नाम दर्जकर धोखाधड़ी से योजना की राशि का आहरण कर किया है. पुलिस जांच के बाद इस मामले में धारा 420,467,468,471 में प्रकरण दर्ज किया था. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर न्यायालय देवास ने आरोपी इरफान के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर धोखाधड़ी से योजना की राशि का आहरण करने के मामले में 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.
