प्रदेशवार्ता. खेत में भैंस का घुसना खेत मालिक को नागवार गुजरा. भैंस को लाठी से तो पीट दिया लेकिन ये ख्याल नहीं रखा कि उसके पेट में बच्चा है. अब कोर्ट ने आरोपी को सबक सिखाया है. कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए भी नसीहत बनेगा जो मूक मवेशियों पर लाठी लेकर टूट पडते हैं. शिवपुरी जिले में एक व्यक्ति ने भैंस को लाठी से ऐसा मारा था कि उसका गर्भपात हो गया। अब इस मामले में करैरा न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी शिशुपाल यादव को धारा 429 के तहत एक साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने 6 साल 4 महीने बाद फैसला सुनाया है। फरियादी मुकेश वंशकार की भैंस 21 अगस्त 2018 की दोपहर 3 बजे आरोपी शिशुपाल यादव के खेत में घास चरने चली गई। शिशुपाल ने भैंसों को देखा तो आगबबूला हो गया और उन पर लाठी से हमला कर दिया। भैंस गर्भ से थी और शिशुपाल ने उस भैंस के पेट में लाठी मार दिया, जिससे भैंस का बच्चा पेट में ही मर गया। बाद में भैंस खेत में घायल हालत में मिली थी।
