प्रदेशवार्ता. अंडा देने वाली मुर्गी की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मुर्गी की मौत का मामला थाने पहुंचा. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अगर आरोप साबित हो गए तो मुर्गी की गला दबाकर हत्या करने वाली महिलाएं बडी मुसीबत में फंस सकती हैं. पुलिस ने जो धरा लगाई है उसमें पांच साल सजा का प्रावधान हैं.
मुर्गी की हत्या और फिर केस दर्ज कराने का ये मामला बिहार में सामने आया हैं. सिवान जिले के टडवा गांव की रहने वाली रिंकी देवी ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया हैं. महिला का आरोप है कि 12 जून को सुबह दस बजे उसके घर में घुसकर देवर गुड्डू कुमार, शीला देवी और सोनम कुमारी ने मारपीट की. रिंकी देवी के अनुसार घर में मारपीट के लिए घुसी शीला और सोनम ने उनकी अंडा देने वाली मुर्गी पर भी हमला कर दिया. इन दोनों ने मुर्गी का गला दबाकर मार डाला.
घर में घुसकर मारपीट करने व मुर्गी की हत्या से दुखी रिंकी देवी ने थाने में बाकायदा आवेदन दिया. इस दौरान वो थाने पर मृत मुर्गी को साथ लेकर पहुंचीं थी. पुलिस ने आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए जानवरों को मारने के लिए प्रावधानित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 सहित अन्य धाराएं लगाई हैं। यह धारा ऐसे मामलों में लगाई जाती है, जहां किसी पशु की हत्या की जाती है, और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है।
इस मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया हैं. मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि ‘पीड़िता के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’ उन्होंने बताया कि महिला को समझाने के बाद मृत मुर्गी को दफना दिया गया है।
