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देवास जिले में भवन अनुज्ञा के बिना ही लोगों ने धडाधड बनाए मकान, अब कलेक्टर के आदेश पर होगी वसूली

प्रदेशवार्ता. देवास जिले में बडी संख्या में लोग बिना नगर परिषदों की जानकारी में लाए मकान व अन्य रहवासी निर्माण करते रहे लेकिन इसके लिए जरूरी अनुमति लेने नगर परिषद में नहीं गए. भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण करने वालों पर जिला प्रशासन सख्ती करने वाला हैं.
कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बुधवार को समय सीमा संबंधी बैठक में नगर परिषदों में भवन अनुज्ञा की जानकारी ली। जिसमें पाया गया कि नगर परिषदों में अनुमति लिए बिना भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने पीओ डूडा को निर्देश दिए कि बिना अनुमति के बने सभी भवनों के मालिकों को नोटिस देकर भवन अनुज्ञा की राशि जमा कराई जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को भी निर्देश दिए कि अपने–अपने क्षेत्र में पटवारी की ड्यूटी लगाकर जांच कराए और बिना भवन अनुज्ञा के भवन निर्माण करने वाले सभी भवन मालिकों को नोटिस जारी करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि नगर परिषद और ग्राम पंचायत को पट्टा वितरित करने का अधिकार नहीं, यदि नगर परिषद और पंचायतों द्वारा ऐसा किया जाता है तो कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अपर कलेक्टर को निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी नगर परिषदों और पंचायतों को आदेश भी जारी करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर कॉलोनी सेल का गठन करें। कॉलोनी चलाने के नियमों का पालन कराया जाए। कॉलोनाइजर की बैठक लें। उन्होंने अपर कलेक्टर को कॉलोनी सेल के गठन के लिए आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए।

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