धर्म-अध्यात्म

वीआईपियों के कारण दर्शन में हुई देरी, अब उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना

प्रदेशवार्ता. मप्र के मैहर में स्थित मां शारदा मंदिर में वीआईपियों के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था के चलते भोपाल का एक परिवार दो घंटे तक दर्शन नहीं कर सका. वीआईपी ट्रीटमेंट के चलते देरी पर परिवार ने भोपाल के उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. अब इस मामले में आयोग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की हैं. भोपाल के ललित कुमार गुप्ता पत्नी, बच्चों और अन्य परिजन के साथ साल 2021 में मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन करने गए थे। वहां उन्होंने 50 रुपए पार्किंग शुल्क दिया। मंदिर तक जाने के लिए रोपवे के लिए पांच टिकटों के लिए 130 रुपए प्रति टिकट की दर से 650 रुपए का भुगतान किया। उनका समूह लाइन में लगा रहा, लेकिन उनको दो घंटों के बाद भी दर्शन नहीं हो पाए. नाराज परिवार ने इसकी जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आयोग ने फैसला सुनाया और शारदा प्रबंधन और रोपवे कंपनी पर 55 हजार का हर्जाना लगाया है। आयोग ने माना कि सेवा में कमी की गई थी और मंदिर में सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन कराने का नियम होना चाहिए। उपभोक्ता मामलों की अधिवक्ता संभावना राजपूत ने बताया कि प्रकरण में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था ही आधार बनी है। जिला उपभोक्ता आयोग ने निर्णय में कहा कि किसी भी मंदिर में कोई भी भक्त खास या वीआईपी नहीं होता है। सभी को एक ही श्रेणी में रखकर लाइन में लगाकर मां शारदा का दर्शन कराने का नियम होना चाहिए।

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