प्रदेशवार्ता. मां को जिंदा जलाकर नृशंस हत्या करने वाले बेटे को पेशेवर विवेचना के चलते मात्र 13 माह के भीतर आजीवन कारावास की सजा मिली हैं. देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ”ऑपरेशन संकल्प” की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एवं वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं.
इसी तारतम्य में ”ऑपरेशन संकल्प” के तहत 21 फरवरी 2024 को थाना उदयनगर पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी धनसिंह पिता झुक्ला भिलाला उम्र 52 साल निवासी पटेल मोहल्ला ग्राम जुलाधड़ थाना उदयनगर ने स्वयं की विकलांग मां को बड़बड़ाने व चिल्लाने एवं अन्य आपसी बातों के चलते अपनी मां के ऊपर मक्के की सुखी कड़प डालकर आग लगा दी. जिससे की आरोपी की मां की मृत्यु हो गई. रिपोर्ट पर से थाना उदयनगर में धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था. प्रकरण की विवेचना निरीक्षक भगवानदास बीरा के द्वारा की जाकर 21 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया गया. 08 मई 2024 को प्रकरण का चालान न्यायालय पेश किया गया.
प्रकरण के न्यायालय में विचारण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागली सृष्टि भार्गव,थाना प्रभारी उदयनगर कल्लु सिंह परस्ते एवं प्रकरण प्रभारी उनि राकेश सिंह ने न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई. प्रकरण के पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजक गजराज सिंह चौहान द्वारा अभियोजन की उत्कृष्ट व सटीक पैरवी कर अपना पक्ष मजबूती से रखा गया साथ ही चिन्हित प्रकरण होने से राजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला अभियोजन अधिकारी /प्रभारी उपसंचालक अभियोजन देवास एवं विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुखराम सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी धनसिंह पिता झुक्ला भिलाला उम्र 52 साल निवासी पटेल मोहल्ला ग्राम जुलाधड़ थाना उदयनगर को स्वयं की विकलांग मां को आग लगाकर जलाने के संबंध में आजीवन कठोर कारावास एवं ₹ 5,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
