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फ़ावड़ा से मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का  सश्रम कारावास 

कन्नौद। ग्राम मालजीपुरा की रहने वाली फरियादी छाया ने दिनांक 10.09.2021 को आरक्षी केंद्र कन्नौद पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह मालजीपुरा रहती है और गांव में कैलाश के घर के सामने सरकारी रोड का काम चल रहा था उसका भाई मिथुन रोड बनाने वाले से सीमेंट मांगने गया था तो मंजराज उसके भाई से बोलने लगा कि सीमेंट कोई नहीं ले जाएगा और मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा उसके भाई ने गाली देने से मना किया तो मंजराज ने लट्ठ लेकर आया लट्ठ से उसके भाई के पीठ पर मारा उसकी भाभी रुचि बीच बचाव करने गई तो मंजराज ने उसकी भाभी को धक्का देकर घसीट कर रोड पर फेंक दिया और पास में रखा फावड़ा उठाकर उसके भाई को मुंह पर मारा जिससे उसके भाई के मुंह से खून निकलने लगा आहत को इलाज के दौरान आई हुई चोटों और एक्सरे रिपोर्ट और क्यूरी रिपोर्ट के आधार पुलिस ने अपराध धारा 326, 323, 294, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार साक्ष्य संकलन उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिस पर से न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मंजराज को मिथुन को सख्त एवं बोथरा हथियार फावड़े से मार कर  स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने पर उसे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमित निगम के न्यायालय ने धारा 325 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास से और ₹1000 अर्जुन से दंडित किया किया अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दीप कुमार पटवा के द्वारा की गई तथा अभियोजन साक्ष्य करने में कोर्ट मुंशी राजपाल ठाकुर का विशेष सहयोग रहा।

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