Sunday, July 12th, 2026 | 1:01 AM

अगर आपका आए दिन इंदौर आना जाना है तो एक नियम को रट्टा लगाकर याद कर लें.. एक चूक छह माह के लिए भेज देगी जेल

by Amjad Shaikh


प्रदेशवार्ता. इंदौर शहर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हैं. अगर किसी न किसी काम से आपका इंदौर आना जाना लगा रहता हैं तो आप इंदौर के भिक्षावृत्ति कानून का रट्टा लगाकर दिमाग में बैठा ले. आपकी एक गलती आपको छह माह के लिए जेल की हवा खिला देगी. इंदौर में महज दस रुपए देने पर कार चालक के खिलाफ एक दिन पहले केस दर्ज हो गया हैं. सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर के आधार पर ये केस दर्ज किया गया. इसके पहले एक केस 21 जनवरी को खंडवा नाका स्थित हनुमान मंदिर के यहां बना था. कार चालक ने भलमनसी में भीख मांगने आई महिला को दस रुपए भिक्षा दे दी थी. अब ताजा मामला सोमवार का हैं. विजयनगर में सुबह के समय बालाजी मंदिर स्कीम नंबर 78 में मंदिर के समक्ष बैठे भिक्षुक को कार एमपी 09 सीक्यू 4477 के चालक ने दस रुपए देकर मुसीबत बुला ली. लसुडिया थाने ने कार चालक के खिलाफ धारा 223 के तहत केस दर्ज कर लिया. कार नंबर के आधार पर आरोपी तय हो रहे हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) की धारा 223 के तहत, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल और आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। या फिर दोनों.

You may also like